6:37 am Sunday , 4 May 2025
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बलात्कार के आरोप में संलिप्त अभियुक्त को सजा तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के आरोप में संलिप्त अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 100/2022 धारा 452/323/504/506/354/376 भादवि व 3(1)द,3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम रियासत पुत्र अशरफ खां निवासी ग्राम पिवारी थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री बलदेव सिंह खनेड़ा बिल्सी द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0)एक्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विकास कुमार थाना इस्लामनगर द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0)एक्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 23-01-2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0)एक्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रियासत उपरोक्त को धारा 452 भादवि के अन्तर्गत 07 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । धारा 323 भादवि के अन्तर्गत 06 माह के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं अंकन 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 376 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं अंकन 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विकास कुमार इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार राजपूत एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी बिल्सी श्री बलदेव सिंह खनेड़ा का योगदान सराहनीय रहा ।

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