12:34 pm Saturday , 24 May 2025
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बदायूं में बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को 2.30 लाख जुर्माने के साथ फांसी की सजा

बदायूं में कोर्ट ने सात साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने पांच माह पहले बिल्सी कस्बे में सात साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पीड़िता की पहचान उजागर करने बाले यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए हैं।
ज्ञात रहे कि अक्तूबर 2024 को बिल्सी कस्बा की रहने वाली कक्षा तीन की सात वर्षीय छात्रा को घर के बाहर से उठा लिया गया। रात करीब 10 बजे एक खंडहरनुमा घर में बच्ची का शव पड़ा मिला। बच्ची के चेहरे व गले पर चोट व खरोंच के निशान थे। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म व हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया।

मामला बच्ची की हत्या व दुष्कर्म से जुड़ा होने के चलते एसएसपी ने पुलिस की कई टीमें आरोपी की छानबीन में लगाई गई। पुलिस ने देर रात ही कस्बे के कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें कस्बे के वार्ड चार का जानेआलम उर्फ जैना पुत्र रियाजउद्दीन बच्ची को ले जाते हुए कैद निकला। पुलिस ने मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी थी। पुलिस की पूछताछ में जानेआलम ने बच्ची से दरिंदगी व हत्या की बात स्वीकार की ।

मुकदमे की विवेचना बिल्सी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर ने की, तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। सीसीटीवी फुटेज व डीएनए जांच में भी रेप की पुष्टि सजा का आधार बनी।आजअदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जानेआलम को बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या में दोषी पाते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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