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बदायूं में एफएसटीपी प्लांट का निरीक्षण: चेयरमैन फात्मा रजा ने स्वच्छता को लेकर की अहम पहल

बदायूं में एफएसटीपी प्लांट का निरीक्षण: चेयरमैन फात्मा रजा ने स्वच्छता को लेकर की अहम पहल

पालिकाध्यक्ष ने कर्मचारियों को बांटी पीपीई किट

एफएसटीपी प्लांट से शहर में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा

संसाधनों की बिक्री से राजस्व बढ़ेगा और कृषि व हरित क्षेत्र का विकास होगा

बदायूं। पालिका चेयरमैन फात्मा रजा ने शुक्रवार को अमृत योजना के अंतर्गत निर्मित 32 केएलडी क्षमता वाले एफएसटीपी का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मल-जल प्रबंधन की कार्यप्रणाली का जायज़ा लिया और शहर को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कई अहम घोषणाएं की।
निरीक्षण के दौरान चेयरमैन फात्मा रजा ने प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों को पीपीई किट वितरित की और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कि यह अत्याधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती देगा और नगरवासियों को साफ-सुथरा वातावरण प्रदान करेगा। पालिकाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि पालिका की सभी नगरीय सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप तैयार किया जाए, जिससे नागरिक घर बैठे ही सेप्टिक टैंक की सफाई, कचरा निस्तारण और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकें। यह कदम ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। कहा कि चेयरमैन ने एफएसटीपी प्लांट से निकलने वाले ट्रीटेड जल और खाद के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संसाधनों की बिक्री बढ़ाने से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि और ग्रीन एरिया के विकास को भी बल मिलेगा। साथ ही
निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लांट परिसर में हरित क्षेत्र को और अधिक हरियाली युक्त बनाने की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण एवं वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यह प्लांट की सुंदरता में भी वृद्धि करेगा।
पालिकाध्यक्ष फात्मा रजा ने नगरवासियों से अपील की कि वह अपने भवनों, कार्यालयों व व्यवसायिक परिसरों में स्थित सेप्टिक टैंकों की सफाई नगर पालिका परिषद के एफएसटीपी प्लांट के माध्यम से करवाएं। यह सेवा मामूली खर्च पर उपलब्ध है, जिसके लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1533 या 1800 180 1318 पर कॉल कर सकते हैं।
जलकल अभियन्ता सतीश कुमार ने बताया कि टैंक साफ करने वाले प्राइवेट लोगों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हर साल रिन्यूबल होगा। इनसे ट्रीटमेंट का चार्ज लिया जाएगा। बिना पंजीकरण के टैंक साफ करने पर वाहन सीज होगा और जुर्माना भी लगेगा। वहीं भवन स्वामी भी तीन साल में एक बार नगर पालिका कार्यालय जाकर शुल्क जमा करके टैंक रसीद कटवा सकता है। नगर पालिका के टैंकर उनके टैंक को साफ कराकर मल ले जाएंगे। साथ ही एफएसटीपी प्लान्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। निरीक्षण के समय सीएसआई मोहम्मद तय्यब समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे

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