पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
थाना मुजरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/2021 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सों एक्ट बनाम तुला सिंह पुत्र लाखन निवासी ग्राम लहरा अब्दुल्लापुर थाना मुजरिया जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक धनवीर सिंह थाना मुजरिया द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतेन्द्र कुमार थाना मुजरिया द्वारा मा0 न्यायालय पॉक्सों 03 ,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 09-05-2025 को मा0 न्यायालय पॉक्सों 03 बदायूँ द्वारा अभियुक्त तुला सिंह उपरोक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। तथा धारा 366 भादवि के अपराध में 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । धारा 3/4पॉक्सों एक्ट के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अर्थदण्ड की 75% धनराशि पीड़िता को उसकी डॉक्टरी चिकित्सा,मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु नियमानुसार प्रदत्त किया जाएगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतेन्द्र कुमार थाना मुजरिया तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती एवं विवेचक उप निरीक्षक धनवीर सिंह थाना मुजरिया का योगदान सराहनीय रहा